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Assembly: आभानेरी होगा आइकोनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में विकसित -पर्यटन मंत्री

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Assembly: आभानेरी होगा आइकोनिक टूरिज्म डेस्टीनेशन के रूप में विकसित -पर्यटन मंत्री छोटा अखबार। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी ने गुरूवार को विधानसभा में कहा कि बजट वर्ष 2025-26 में रूरल और हैरिटेज टूरिज्म को बढ़ाना देने के लिए आभानेरी-दौसा को आइकोनिक टूरिज्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा आभानेरी चांद बावड़ी व हर्षद माता मंदिर में संरक्षण और मरम्मत कार्य करवाए जा रहे हैं।  मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस संबंध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रही थीं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा आवश्यकता और बजट की उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर जन सुविधाओं का विकास, जीर्णोद्धार, संरक्षण, उन्नयन, मरम्मत, पार्किंग स्थल विकसित करना आदि कार्य करवाए जाते हैं। विधायक भागचन्द टाकड़ा के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में मंत्री ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र बांदीकुई में स्थित आभानेरी चांद बावड़ी व हर्षद माता मंदिर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (भारत सरकार) के अधीन संरक्षित स्मारक हैं। उन्होंने आभानेरी चांद बावड़ी व हर्...

Assembly: मरीजों को निजी चिकित्सालयों में रेफर करने पर चिकित्सक के विरुद्ध होगी सख्त का कार्रवाई - चिकित्सा शिक्षा मंत्री

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Assembly: मरीजों को निजी चिकित्सालयों में रेफर करने पर चिकित्सक के विरुद्ध होगी सख्त का कार्रवाई - चिकित्सा शिक्षा मंत्री छोटा अखबार। चिकित्सा शिक्षा मंत्री गजेंद्र सिंह ने गुरुवार को विधानसभा में कहा कि राजकीय चिकित्सकों द्वारा मरीजों को अनावश्यक रूप से निजी चिकित्सालयों में रेफर किए जाने की शिकायत प्राप्त होने पर सम्बंधित चिकित्सक के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।  उन्होंने कहा कि वर्ष 2021 में तत्कालीन सरकार द्वारा चिकित्सा संस्थाओं के पीपीपी मोड पर संचालन को बंद कर दिया गया था। उन्होंने बताया कि पीपीपी मोड पर संचालित चिकित्सा संस्थाओं में 1 मेडिकल ऑफिसर और 11 अन्य स्टाफ पर राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 1 लाख 80 हजार से 2.50 लाख रुपये तक का व्यय किया जाता था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट किया कि राज्य सरक़ार द्वारा वर्तमान में प्रदेश में चिकित्सा संस्थाओं को पीपीपी मोड पर दिए जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।  विधायक बहादुर सिंह के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में चिकित्सा शिक...

Animal husbandry: पशुपालन डिप्लोमा परीक्षाओं में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति होगी बंद

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Animal husbandry: पशुपालन डिप्लोमा परीक्षाओं में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति होगी बंद  छोटा अखबार। पशुपालन, डेयरी, गोपालन और मत्स्य विभाग के शासन सचिव डॉ समित शर्मा ने कहा है कि पशुपालन डिप्लोमा कार्यक्रम के सैद्धांतिक और व्यवहारिक परीक्षाओं की सत्यनिष्ठा, पारदर्शिता और निष्पक्षता बनाए रखना बहुत आवश्यक है। यह देखा गया है कि इन परीक्षाओं में पर्यवेक्षक और निरीक्षक के रूप में सेवानिवृत अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है जिससे कई बार परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं। शासन सचिव ने परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से इन भूमिकाओं में सेवानिवृत्त अधिकारियों की नियुक्ति की प्रथा को बंद करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर कम से कम दो पर्यवेक्षक/ परीक्षक की नियुक्ति की जाए जिनमें से एक अधिकारी राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (राजूवास) से तथा दूसरा पशुपालन विभाग से नामित हो। अगर किसी कारणवश राजूवास के अधिकारी उपलब्ध नहीं है तो पशुपालन विभाग के दो अधिकारियों को नियुक्त किया...

Housing Board: आवासन मण्डल ने बकाया लीज पर ब्याज को किया माफ

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Housing Board: आवासन मण्डल ने बकाया लीज पर ब्याज को किया माफ छोटा अखबार। नगरीय विकास विभाग ने सोमवार को नगरीय निकायों, नगरीय विकास न्यासों, राजस्थान आवासन मण्डल और समस्त विकास प्राधिकरणों की 31 मार्च 2024 तक की बकाया लीज राशि 30 सितम्बर 2025 तक एक मुश्त राशि जमा कराने पर ब्याज राशि में शत-प्रतिशत छूट प्रदान की थी जिसकी अनुपालना में आज आवासन मण्डल ने भी आमजन के हितार्थ बकाया लीज 30 सितम्बर तक जमा कराने पर शत-प्रतिशत ब्याज माफ करने के निर्देश जारी किये है। उल्लेखनीय है कि नगरीय विकास विभाग के आदेशानुसार पूर्व में निस्तारित प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जायेगा और जमा राशि पुनः लौटाई नहीं जायेगी।

Assembly: सदन में चल रहा गतिरोध समाप्त, मुख्यमंत्री ने कहा अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहना होगा

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Assembly: सदन में चल रहा गतिरोध समाप्त, मुख्यमंत्री ने कहा अच्छे को अच्छा और गलत को गलत कहना होगा  छोटा अखबार। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश की 8 करोड़ जनता का ध्यान रखते हुए विकसित और उत्कृष्ट राजस्थान बनाने के लिए सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष को साथ मिलकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि सदन की मर्यादा कैसे रहे, यह सुनिश्चित करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्यों की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में कई दिन से चले आ रहे गतिरोध के समाप्त होने के बाद गुरुवार को सदन में अपने वक्तव्य में कहा कि जब हम सभी सदस्य सदन में चर्चा करते हैं और वाद-विवाद होता है तो कई बात ऐसी भी निकल जाती है जो हम कहना नहीं चाहते लेकिन उसके लिए सदन बाधित होना उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि हम चाहे पक्ष के हों या प्रतिपक्ष के सदस्य हों, राजस्थान की जनता को हम सभी से बहुत बड़ी उम्मीदें हैं। जनप्रतिनिधि के प्रति जनता के मन में जो सम्मान और समर्पण का भाव होता है, उसका अगर ध्यान रखेंगे तो मेरा और तेरा का फर्क खत्म हो जाएगा।  श्री शर्मा ने कहा कि हमारा कोई भी वक्तव्य जो सदन की गरिमा के अनुरूप नही...
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Assembly: जनता का विश्वास ही हमारी ताकत -उप मुख्यमंत्री  छोटा अखबार। उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री दिया कुमारी ने गुरुवार को विधान सभा में कहा कि बजट पर सदस्यों ने सार्थक विचार प्रस्तुत किए। हम प्राप्त सुझावों का अध्ययन कर प्रदेश की विकास यात्रा में और आगे बढ़ेंगे। बजट घोषणाओं से प्रदेशवासियों में नवीन आशा का संचार होने के साथ राज्य सरकार के प्रति विश्वास और दृढ़ हुआ है। सरकार के प्रति जनता का विश्वास ही हमारी ताकत है। वित्त मंत्री आय-व्ययक अनुमान 2025-26 पर सामान्य चर्चा के बाद जवाब दे रहीं थी। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार का ध्येय ‘सर्वजन हिताय और समावेशी विकास‘ है। यह सुनिश्चित करते हुए अंतिम छोर तक प्रत्येक व्यक्ति का सर्वांगीण विकास किया जा रहा है। मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश के दीर्घकालीन लक्ष्यों और विकसित राजस्थान @2047 को ध्यान में रखकर 1.20 लाख से अधिक सुझावों के साथ बजट तैयार किया था। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने अपने पूर्व बजट की 58 प्रतिशत बजट घोषणाओं को पूरा कर लिया है। उन्होंने सदन से प्रदेशवासियों को आश्वस्त किया कि सभी घोषण...

High Court: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कानून की प्रक्रिया बैलगाड़ी या घोंघे की गति से नहीं चल सकती —राजस्थान हाईकोर्ट

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High Court: सूचना एवं प्रौद्योगिकी के युग में कानून की प्रक्रिया बैलगाड़ी या घोंघे की गति से नहीं चल सकती —राजस्थान हाईकोर्ट   छोटा अखबार। हाईकोर्ट ने कहा कि SC/ST एक्ट की धारा 15ए का अनुपालन, जिसके तहत SC/ST Act के तहत आरोपी की जमानत याचिका पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजना जरूरी है, तब भी पूरा होता है, जब ऐसी सूचना SMS व्हाट्सएप के जरिए मोबाइल पर भेजी गई हो। कोर्ट ने कहा पुलिस महानिदेशक और राज्य के प्रमुख सचिव को सभी जांच अधिकारियों/सभी पुलिस स्टेशनों के स्टेशन हाउस अधिकारियों को निर्देश देने का निर्देश दिया कि SC/ST Act के तहत अपराधों के लिए दायर जमानत याचिकाओं के लिए जब भी कोर्ट सरकारी वकील को शिकायतकर्ता/पीड़ित/पीड़ित पक्ष को सूचना भेजने का निर्देश दे, तो वे रिकॉर्ड पर मैसेज/टेक्स्ट मैसेज/व्हाट्सएप मैसेज का सबूत/स्क्रीनशॉट पेश करें। यह कोर्ट को सक्षम बनाने के लिए है। संदर्भ के लिए, SC/ST Act की धारा 15ए में यह अनिवार्य किया गया कि SC/ST Act के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोपी व्यक्तियों की जमानत पर सुनवाई से पहले शिकायतकर्ता को सूचना भेजी जानी चाहिए। जस्टिस अनूप कुमा...