Finance News: आपके लिये जरूरी है यह जानना— चैक अनादरण कानून धारा 138 में कंपनी द्वारा वाहन जप्त, तो नहीं होगी वसूली
Finance News: आपके लिये जरूरी है यह जानना— चैक अनादरण कानून धारा 138 में कंपनी द्वारा वाहन जप्त, तो नहीं होगी वसूली छोटा अखबार। फायनेंस कंपनी वाहन ऋण देते समय हायर पर्चेस एग्रीमेंट पर ऋणी के हस्ताक्षर लेती हैं और 06 चैक लेकर रख लेती हैं। कंपनियाॅ वाहन की कीमत का अधिकतम 85 फीसदी फायनेंस करती हैं। ऋण ब्याज की मासिक किश्तो में अदायगी की जाना हैं। अदायगी में चूक पर वाहन जप्त कर लिया जाता हैं। वाहन निलाम कर दिया जाता हैं। इसके बाद अदालत में चैक बांउस कानून धारा 138 का परिवाद लाखो रू0 की बकाया रकम के लिए पेश कर दिया जाता हैं। अक्सर मामलों में आरोपी चैक बांउस कानून का सूचना पत्र का जवाब नहीं देते हैं जो कि धातक होता हैं। मांग सूचना पत्र लेने से इंकार करना धातक होता हैं। चैक बांउस कानून में आरोपी की ओर से पैरवी के अभ्यस्थ अधिवक्ता के माध्यम से मांग सूचना पत्र का जवाब देना चाहिए। कंपनी वाहन को जप्त करती हैं तो एक जप्ती पत्रक ऋणी व्यक्ति को जारी करती हैं। कंपनी के द्वारा जारी समस्त दस्तावेजो को भविष्य के लिए सुरक्षित रखना चाहिए। फायनेंस कंपनिया चैक बाउसं का मामला पेश करती हैं तो हायर ...