सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार का नहीं रहेगा नियंत्रण, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र
सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार का नहीं रहेगा नियंत्रण, मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को लिखा पत्र छोटा अखबार। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम, 2001 के विभिन्न प्रावधानों में समिति के पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित कर्तव्य एवं मापदण्ड में किसी प्रकार की त्रुटि करने पर संचालक मण्डल को भंग करने का अधिकार रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां में निहित है। सहकारी बैंकों में वित्तीय अनियमितता पाये जाने पर आरबीआई की अनुशंषा पर रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां द्वारा संचालक मण्डल को भंग करने के प्रावधान हैं। संशोधन के बाद ये समस्त अधिकार आरबीआई को दे दिए गए हैं। परिवर्तित व्यवस्था से सहकारी बैंकों पर राज्य सरकार के सहकारी विभाग का प्रभावी नियंत्रण नहीं रह पाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर बैंकिग रेगुलेशन (बी.आर.) एक्ट के कुछ प्रावधानों में किये गए संशोधनों को राज्य के सहकारी बैंकों एवं सहकारिता की मूल भावना को विपरीत रूप से प्रभावित करने वाला बताते हुए इन पर पुनर्विचार करने और पूर्व की व्यवस्था बहाल करने का आग्रह किया है। गहलोत ने पत्र ...