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प्रदेश में मानसून की दस्तक, जल्द आयेगा मानसून

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प्रदेश में मानसून की दस्तक, जल्द आयेगा मानसून छोटा अखबार। प्रदेश के कई हिस्सों में शुक्रवार को वर्षा हुई जिससे अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया। दूसारी ओर मौसम विभाग ने आनेवाले कुछ दिनों में लू नहीं चलने के संकेत दिये है। वहीं अगले सप्ताह से मध्य और दक्षिण भारत में मानसून के जोर पकड़ने की संभावना व्यक्त की है। मौसम विभाग के अनुसार बंगाल की खाड़ी के ऊपर चक्रवाती प्रवाह बनने की संभावना के कारण मॉनसून में प्रगति होने आसार है। मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र बनने से अगले सप्ताह ओडिशा की ओर इसके बढ़ने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। उन्होने यह भी बताया कि  कम दबाव एक प्रकार का चक्रवाती प्रवाह होता है। हालांकि यह जरूरी नहीं है कि कम दबाव का हर क्षेत्र तेज होकर चक्रवात बन जाए। जयपुर मौसम केंद्र के अनुसार राजस्थान में कई जगहों पर हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा दर्ज की गई। बाड़मेर में सबसे अधिक 22 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। अजमेर और कोटा में 5.1 मिलीमीटर और 4.1 मिलीमीटर वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के अन्य स...

प्रदेश में अब नहीं लगेगी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी 

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प्रदेश में अब नहीं लगेगी गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी  छोटा अखबार। शिक्षा राज्य मंत्री गोविन्द सिंह डोटासरा की पहल पर राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर शिक्षकों को कोविड-19 के सम्बन्ध में जारी राजकीय निर्देशों के अतिरिक्त अन्य गैर शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के निर्देश जारी किए हैं। शिक्षा राज्य मंत्री के समक्ष प्रदेश के कतिपय स्थानों पर शिक्षकों की गैर शैक्षिक कार्यों में ड्यूटी लगाए जाने के प्रकरण ध्यान में आये थे। डोटासरा ने इस पर त्वरित प्रसंज्ञान लिया और शिक्षकों की जिला कलेक्टर्स एवं जिले के अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के निर्देश पर जारी होने वाले आदेशों, शिक्षकों की कोरोना वारियर्स के अलावा अन्य शैक्षिक कार्यों में शिक्षकों की ड्यूटी नहीं लगाए जाने के लिए निर्देश जारी करने हेतु मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता को आग्रह किया था। मंत्री की पहल पर शुक्रवार को मुख्य सचिव डी.बी.गुप्ता द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए हैं कि शिक्षकों की ड्यूटी कोविड-19 महामारी के संबंध में जारी राजकीय निदेर्शों के अतिरिक्त अन्य गैर-शैक्षणिक कार्यों में नहीं लगायी जाए। इन...

प्रदेश में वाहनो का ऑनलाइन होगा चालान

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प्रदेश में वाहनो का ऑनलाइन होगा चालान छोटा अखबार। परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि 1 जून को लॉकडाउन खुलने के बाद से ही परिवहन विभाग पूरी तरह सक्रिय हो गया है और जनता के परिवहन विभाग से जुडे़ काम सभी आरटीओ-डीटीओ ऑफिस और मुख्यालय पर प्रारम्भ हो गए हैं।  जैन ने निर्देशित किया है कि लॉकडाउन के कारण रुके जनता के परिवहन विभाग से जुडे़ कामों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए एवं उनकी समस्याओं का समाधान किया जाए। उन्होंने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण का खतरा बना हुआ है, इसलिए सभी कार्याें के सम्पादन के दौरान स्वयं एवं लोगों की सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। विभाग के कार्यालयाें में मास्क, सेनेटाइजर एवं सोशल डिस्टेंसिंग की पालना भी पूर्ववत जारी रहे। पहले वाहन चालक लाइसेंस टुकड़ों में एवं कम संख्या में बन रहे थे, लेकिन गुरूवार से विभाग में अब पूर्ववत ड्राइविंग लाइसेंस बनाए जाने प्रारम्भ कर दिए गए हैंं। अब जो भी ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन करेगा, उसे टाइम स्लॉट देकर लनिर्ंग एवं स्थायी लाइसेंस बनाए जा रहे हैं।  जैन के अनुसार विभाग वाहन 4 सॉफ्टवेयर में वाहन से जुड़ी सभी प्रकार की एंट्री के इंटीग्...

सरकारी दस्तावेजों में दलित शब्द का प्रयोग ना करें —कर्नाटक सरकार

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सरकारी दस्तावेजों में दलित शब्द का प्रयोग ना करें —कर्नाटक सरकार छोटा अखबार। कर्नाटक सरकार ने राज्य के सभी विभागों और अधिकारियों को आदेश दिया है कि सरकारी दस्तावेजों में अनुसूचित जनजाति से संबंध रखने वाले लोगों के लिए दलित शब्द का इस्तेमाल करने से बचें। एक सरकारी अदेश में इस संबंध में निर्देश दिया गया है। आदेश में कहा गया है कि अंग्रेजी में संवैधानिक शब्द शेड्यूल्ड कास्ट है और अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को दर्शाने के लिए देश में राष्ट्रीय भाषाओं में इसका उपयुक्त अनुवाद उपलब्ध है। इस लिए इन व्यक्तियों के लिए उपयुक्त शब्द का इस्तेमाल किया जाना चाहिए जो संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति के आदेश में अधिसूचित है। यह परिपत्र 20 मई को जारी किया गया है और इसमें 2018 के केंद्र सरकार के निर्देशों का उल्लेख किया गया है। यह परिपत्र मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की ग्वालियर पीठ के आदेश के संदर्भ में जारी किए गए थे। परिपत्र में कहा गया था कि केंद्र सरकार / राज्य सरकार और उसके अधिकारी अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के लिए दलित शब्द का प्रयोग करने से बचेंगे। क्...

आरबीआई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश, नहीं देगें ब्याज पर छूट

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आरबीआई का सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश, नहीं देगें ब्याज पर छूट छोटा अखबार। कोविड—19 महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान किश्तों में राहत प्रदान करने के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक ने सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश कर दिया है। अपने जवाब में रिजर्व बैंक ने कहा है कि किस्तों में छूट के दौरान ब्याज पर छूट से बैंकों की वित्तीय स्थिरता का खतरा होगा। महामारी केो ध्यान रखते हुए रिजर्व बैंक ने 27 मार्च को एक आदेश जारी किया था। आदेश में बैंकों को तीन माह के लिए किश्तों के भुगतान के लिए राहत प्रदान की गई थी। फिर से 22 मई को रिजर्व बैंक ने 31 अगस्त तक तीन माह की राहत प्रदान करने की घोषणा की।  सुप्रीम कोर्ट में याचिका के जरिए कहा गया कि बैंक किश्तों पर छूट देने के साथ-साथ ब्याज लगा रहे हैं जो कि नियमानुसार नहीं है। मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। आरबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में हलफ़नामा देकर 6 माह की मोराटोरियम अवधि के में ब्याज माफी की मांग को गलत बताया है। आरबीआई ने कहा है कि लोनधारकों को 6 माह की किश्तें अभी न देकर बाद में देने की राहत प्रदान की गई है। ले...

कामधेनू डेयरी स्थापना के लिए मिलेगा 90 प्रतिशत लोन

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कामधेनू डेयरी स्थापना के लिए मिलेगा 90 प्रतिशत लोन    छोटा अखबार। प्रदेश में कामधेनू डेयरी योजना के अन्तर्गत स्वरोजगार के लिए नवयुवक, महिलाएं, इच्छुक पशुपालक, कृषक पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति अनुसार दूधारू देशी गौवंश का संर्वधन कर देसी उन्नत गौवंशों की डेयरी लगा सकते हैं। डेयरी लगाने के लिए पात्रता रखने वाले अभ्यर्थियों को 30 जून 2020 तक निर्धारित प्रपत्र में आवेदन करना होगा। कामधेनू डेयरी योजना के अ्रन्तर्गत पशुपालन विभाग की प्रजनन नीति के अनुरूप वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के माध्यम से कामधेनू डेयरियां खोली जाएंगी। इस डेयरी में उच्च दुग्ध क्षमता वाली एक ही नस्ल के 30 गौवंश होगें। डेयरी खोलने के लिए लाभार्थी के पास पर्याप्त स्थान एवं हरा चारा उत्पादन करने के लिए कम से कम एक एकड़़ भूमि होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट की लागत लगभग 36 लाख रूपये निर्धारित की गई है। इसमें लाभार्थी को 10 प्रतिशत राशि स्वयं द्वारा वहन करनी होगी और 90 प्रतिशत राशि बैंक लोन के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी। डेयरी योजना अन्तर्गत लिया गया ऋण चुकाए जाने पर राज्य सरकार द्वारा 30 प्रतिशत...

फोन पर जाति सूचक टिप्पणी करना अपराध नहीं —हाईकोर्ट

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फोन पर जाति सूचक टिप्पणी करना अपराध नहीं —हाईकोर्ट छोटा अखबार। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि फोन पर जाति सूचक टिप्पणी करना अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के तहत अपराध नहीं है।न्यायालय सूत्रों के अनुसार जस्टिस हरनेश सिंह गिल की एकल पीठ ने 14 मई को अपने फैसले में कीा है कि इस तरह की टिप्पणी का मतलब शिकायतकर्ता को अपमानित करना नहीं है क्योंकि ऐसा सार्वजनिक तौर पर नहीं किया गया। हरियाणा में कुरुक्षेत्र के दो लोगों के खिलाफ दर्ज एफआईआर को खारिज करते हुए जस्टिस गिल ने कहा है कि जनता की नजरों से दूर इस तरह की टिप्पणी करना शिकायतकर्ता को अपमानित करने की इच्छा नहीं दिखाती है। यह तथ्यात्मक रूप से अपराध की श्रेणी में नहीं आता जिसका एससी/एसटी अधिनियम के तहत संज्ञान लिया जाए। जस्टिस गिल ने अपने निर्णय में यह भी कहा कि इस अधिनियम के तहत यह जरूरी है कि आरोपी ने एससी/एसटी समुदाय के किसी व्यक्ति को अपमानित करने के उद्देश्य से डराया धमकाया हो। ऐसा तभी माना जाएगा जब इस तरह की टिप्पणी सार्वजनिक स्थल पर आम लोगों की मौजूदगी में की जाए। अदालत ने क...