सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान -बी.डी कल्ला
सरकारी नौकरियों में खिलाड़ियों को 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान -बी.डी कल्ला छोटा अखबार। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री डॉ. बी. डी कल्ला ने गुरूवार को विधानसभा में कार्मिक मंत्री की ओर से बताया कि राज्य की अधीनस्थ सेवाओं में आयोग के परिक्षेत्र से बाहर के पदों की सीधी भर्ती में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 2 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान किया गया है। इसी प्रकार अधीनस्थ सेवाओं तथा संस्कृत शिक्षा में क्रीड़ा प्रतियोगिता में भाग लेने और अर्जित स्थान के प्रमाण-पत्र के आधार पर अभ्यर्थियों को बोनस अंक दिये जाने का प्रावधान है। कल्ला ने प्रश्नकाल में विधायकों द्वारा इस संबंध में पूछे गये पूरक प्रश्नों का जवाब देते हुए बताया कि राज्य अधीनस्थ सेवाओं में अन्तरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी को 40 अंक दिये जाते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 36 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 32 अंक दिये जाते हैं। इसी प्रकार राज्य स्तर पर विजेता खिलाड़ी को 28 अंक, द्वितीय स्थान प्राप्त खिलाड़ी को 26 अंक तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 20 अंक दिये जाने का प्रावधान है। 21 नवंबर, 2...