आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित
आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक 2020 ध्वनिमत से पारित छोटा अखबार। राज्य विधानसभा ने सोमवार को डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया।चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ.रघु शर्मा ने सदन में विधेयक प्रस्तुत किया। उन्होंने विधेयक को सदन में लाने के कारणों एवं उद्देश्यों को रेखांकित कर कहा कि यह विधेयक विश्वविद्यालय में पारदर्शिता, जवाबदेही एवं नियमों का पालन करने के लिए लाया गया है। यह विधेयक कुलाधिपति के 14 अगस्त एवं 16 अक्टूबर, 2018 को कुलपति को हटाने संबंधी नियम बनाने के निर्देश की पालना करने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों-निर्देशों की पालना करने एवं प्रक्रियाधीन जांच के दौरान गबन एवं अनियमितताओं को रोकने के लिए लाया गया है। रघु शर्मा ने बताया कि वर्तमान सरकार ने पिछले एक साल में किसी भी कुलपति को नहीं हटाया है जबकि गत सरकार ने बृज विश्वविद्यालय भरतपुर एवं मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर के कुलपति को मजबूर कर हटाया था। उन्होंने बताया कि आयुर्वेद, होम्योपेथी एवं यूनानी चिकित्सा दवा के लिए 33 करोड़ 75 लाख रुपए...