31 मार्च तक आधार, पैन को करें लिंक, नहीं तो पैन कार्ड रद्द
31 मार्च तक आधार, पैन को करें लिंक, नहीं तो पैन कार्ड रद्द छोटा अखबार। 31 मार्च 2020 तक अगर आपने अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड के साथ लिंक नहीं किया तो पैन कार्ड से जुड़े कुछ काम रुक सकते हैं और पैन कार्ड को रद्द भी किया जा सकता है।आधार-पैन लिंक के लिए तारीख को कई बार आगे बढ़ाया गया है और अब इसके लिए आख़िरी तारीख़ 31 मार्च है जिसके बाद पैन अन-ऑपरेटिव हो जाएगा। आयकर विभाग के अनुसार आयकर रिटर्न भरने के लिए पैन कार्ड की ज़रूरत होती है। दोनों दस्तावेज़ लिंक न होने पर लोगों को कुछ परेशानी आ सकती है। हालांकि दोनों दस्तावेज़ों को 31 मार्च के बाद भी लिंक किया जा सकेगा। लेकिन इस तारीख के बाद पैन को आधार से लिंक करने पर वह उसी दिन से माना जाएगा जिस दिन उसे लिंक किया जाएगा। आयकर विभाग ने अपनी वेबसाइट पर आधार पैन लिंक करने की ऑनलाइन सुविधा दी है। साथ ही अगर कोई ये देखना चाहे कि उसका आधार और पैन लिंक हुए हैं या नहीं तो वो भी आसानी से ऑनलाइन देखा जा सकता है।