Education: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित समस्त कार्यालयों पर रेस्मा लागू

Education: माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सहित समस्त कार्यालयों पर रेस्मा लागू


छोटा अखबार।

राजस्थान अत्यावश्यक सेवाएँ अनुरक्षण अधिनियम— 1970(रेसमा) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान व उसके समस्त कार्यालयों और उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है। इससे यहां कार्यरत कार्मिकों के हडताल पर जाने पर प्रतिबंध लग गया है। 



गृह विभाग के संयुक्त शासन सचिव श्री अविचल चतुर्वेदी के द्वारा  राज्यपाल महोदय की आज्ञा से जारी अधिसूचना के अनुसार  बोर्ड  व उसके समस्त कार्यालयों एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सेवाओं में हडताल किये जाने को  10 जून तक के लिये प्रतिषेध किया गया है। 

Comments

Popular posts from this blog

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी 

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस

Chief Minister मुख्यमंत्री के विभाग डीआईपीआर में खेला