REET-2024: परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर करनी होगी रिपोर्टिंग, एक घंटे पहले बंद हो जाएगा परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार

REET-2024: परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से 2 घंटे पहले परीक्षा केन्द्र पर करनी होगी रिपोर्टिंग, एक घंटे पहले बंद हो जाएगा परीक्षा केंद्र का मुख्य द्वार

 

छोटा अखबार।

गुरुवार, 27 फरवरी एवं शुक्रवार, 28 फरवरी, 2025 को माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अजमेर द्वारा आयोजित होने वाली राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा (रीट-2024) का आयोजन किया जाएगा। 27 फरवरी को प्रथम पारी में प्रातः 10 बजे से लेवल-1 एवं अपरान्ह 3.00 बजे लेवल-2 तथा 28 फरवरी को प्रातः 10.00 बजे से लेवल-2 की परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। परीक्षा के लिए परीक्षार्थियों को परीक्षा समय से दो घण्टे पूर्व परीक्षा केन्द्रों पर फ्रिस्किंग एवं बायोमैट्रिक उपस्थिति हेतु रिपोर्टिंग की जानी है एवं परीक्षा प्रारम्भ होने से एक घण्टा पूर्व परीक्षा केन्द्र का मुख्य द्वार बन्द कर दिये जायेगा। 28 फरवरी से खाटू श्याम जी का मेला भी प्रारम्भ होगा। अतः सभी परीक्षार्थीयों को सलाह दी जाती है कि वे अपने परीक्षा केन्द्र पर समय से पहुंचने की सुनिश्चितता का विशेष ध्यान रखें।

गुरुवार, 27 फरवरी को प्रथम पारी (प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक) में लेवल प्रथम (कक्षा 1 से 5) की परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 87 हजार 413 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। द्वितीय पारी में (दोपहर 3 बजे से सायं 5ः30 बजे तक) लेवल द्वितीय (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा का आयोजन होगा जिसमें 91 हजार 537 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। वहीं, शुक्रवार 28 फरवरी को प्रातः 10 बजे से दोपहर 12ः30 बजे तक लेवल द्वितीय (कक्षा 6 से 8) की परीक्षा आयोजित होगी जिसमें 91 हजार 68 उम्मीदवार पंजीकृत हैं। 

जयपुर स्थित परीक्षा केन्द्रों के लिए नियंत्रण कक्ष का दूरभाष नम्बर 0141-2209910 एवं 0141-2209908 रहेगा। उक्त नियंत्रण कक्ष पर जयपुर में स्थापित किये गए परीक्षा केन्द्रों से संबंधित जानकारियां प्रदान की जाएंगी एवं जयपुर स्थित परीक्षा केन्दों से संबंधित शिकायतों का निस्तारण किया जाएगा। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम राजेश जाखड़ (दूरभाष नंबर- 0141-2209008) को नियंत्रण कक्ष प्रभारी नियुक्त किया गया है।

राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों की रोकथाम के अध्युपाय) अधिनियम-2022 (2022 का अधिनियम संख्याक 6) एवं संशोधन अधिनियम 2023 (2023 का अधि. संख्याक-17) की धारा 10 (1) के अन्तर्गत 3 वर्ष का कारावास और एक लाख रुपये का जुर्माना से दंडित किया जाएगा, जुर्माना नहीं होने पर 9 माह के कारावास से दण्डित किया जाएगा। इसी तरह धारा 10 (2) के अन्तर्गत 10 वर्ष का कारावास जो आजीवन कारावास तक का हो सकेगा और जुर्माना 10 लाख रूपये जो 10 करोड़ तक का हो सकेगा से दण्डित किया जाएगा, जुर्माना नहीं देने पर 5 वर्ष का कारावास और हो सकेगा। इस प्रकार के संगीन अपराध करने पर दोषी व्यक्तियों की सम्पत्ति की कुर्की और अधिहरण भी किया जा सकेगा।

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