GST NEWS: जैसलमेर में GST काउंसिल की बैठक हुई समाप्त, काली मिर्च और किशमिश पर नहीं लगेगी जीएसटी

GST NEWS: जैसलमेर में GST काउंसिल की बैठक हुई समाप्त, काली मिर्च और किशमिश पर  नहीं लगेगी जीएसटी


छोटा अखबार।

जैसलमेर में जीएसटी काउंसिल की 55वीं बैठक समाप्त हो गई है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने प्रेस कॉफ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि फॉर्टिफाइड चावल के कर्नेल्स पर जीएसटी दर को घटाकर 5 फीसदी कर दिया गया है। उन्होने बताया कि सतह से हवा में मार मरने वाली मिसाइलों पर इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स छूट को बढ़ा दिया गया है। वहीं देश से बाहर माल भेजने वाले सप्लायर्स को सप्लाई पर कंपेंसेशन सेस को कम कर दिया है। इस फैसले से एक्सपोर्टर्स का वर्किंग कैपिटल बढ़ेगा। वित्त मंत्री ने प्रेस कॉफ्रेंस के दौरान 50 फीसदी फ्लाई ऐश वाले एसीसी ब्लॉक्स पर 12 फीसदी जीएसटी लगाए जाने की घोषणा भी की। वहीं उन्होने कहा कि जब किसान काली मिर्च और किशमिश की सप्लाई करेंगे तो उसपर जीएसटी नहीं लगेगी।

वित्त मंत्री ने 45 वस्तुओं पर टैक्स दरों में कमी की घोषणा की है। जिससे जनता और व्यापारियों को बड़ी राहत मिलेगी। दूसरी और नवीन चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए जीन थैरेपी पर जीएसटी पूरी तरह से माफ कर दिया गया है।  उन्होने बताया कि 2019 के निर्णय के तहत रक्षा क्षेत्र के उपकरणों पर दी जा रही जीएसटी छूट को जारी रखा गया है। वहीं निर्यात से जुड़े उत्पादों पर जीएसटी दरें घटाकर निर्यातकों को प्रोत्साहन देने का कार्य भी किया है।  

बैठक के निर्णय अनुसार एटॉमिक ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षण से संबंधित उपकरणों पर जीएसटी में पूर्ण छूट प्रदान की गई है। वहीं मुफ्त वितरण के लिए तैयार किए जाने वाले खाद्य उत्पादों पर जीएसटी दरों को घटाया गया है। वित्त मंत्री ने इन निर्णयों को देश की आर्थिक मजबूती और जनता के लिए फायदेमंद बताया है। उन्होंने कहा कि सरकार उद्योग, निर्यात, चिकित्सा और सामाजिक कल्याण के बीच संतुलन बनाते हुए नीति निर्माण कर रही है। इन सुधारों से व्यापारियों और आम जनता को जीएसटी का सकारात्मक प्रभाव महसूस होगा। 

मंत्री सीतारमण ने  कहा कि EV अगर आप नया खरीदते हैं तो 5% का GST देना पड़ता है। अगर कोई ग्राहक यूज्ड EV को किसी को बेचता है तो एक भी रुपया GST नहीं लगेगा लेकिन अगर कोई कंपनी यूज्ड EV को खरीदती या बेचती है तो 18 फीसदी का टैक्स देना पड़ेगा। जैसे पेट्रोल-डीजल की गाड़ियों पर चार्ज लगता है। बैठक में 2000 से कम पेमेंट करने वाले पेमेंट एग्रीगेटर्स को भी GST से छूट देने का फैसला लिया है।

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