माइंस विभाग की बकाया-ब्याजमाफी योजना, बकाया मूल राशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक छूट
माइंस विभाग की बकाया-ब्याजमाफी योजना, बकाया मूल राशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक छूट
छोटा अखबार।
माइंस विभाग ने बकाया-ब्याजमाफी की एमनेस्टी योजना के तहत बकाया मूल राशि में अधिकतम 90 प्रतिशत तक छूट प्रदान की है। यह छूट 31 मार्च, 2025 तक लागू रहेगी।
खान एवं पेट्रोलियम विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने बताया कि जोनल अतिरिक्त निदेशक माइंस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। वहीं प्रभावी क्रियान्वयन और नियमित मोनेटरिंग के लिए खान विभाग के अतिरिक्त निदेशकों को जोनल स्तर पर नोडल अधिकारी बनाते हुए जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्होने बताया कि जोन के सभी अधीक्षण खनिज अभियंता, सहायक खनि अभियंताओं और खनन पट्टाधारियों के संगठन प्रतिनिधि को सदस्य बनाया है। दुसरी ओर खनन पट्टाधारियों के संगठन पदाधिकारियों की भी भागीदारी तय की गई है।
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