Government New Order —प्रदेश में अब पटवारियों की ड्यूटी निश्चित होगी
Government New Order —प्रदेश में अब पटवारियों की ड्यूटी निश्चित होगी
छोटा अखबार।
सरकार ने राजस्थान भू-राजस्व नियम 1957 के नियम 12(1) को संशोधित किया कर प्रावधान किया है कि पटवारी अपने क्षेत्र में उस गांव में निवास करेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय निश्चित किया गया है। आदेश में इस बात का भी जिक्र किया गया है कि राज्य सरकार के ध्यान में लाया गया है कि कुछ पटवारी अपने हेडक्वाटर पर निवास नहीं कर रहे हैं। इसकी निगरानी के लिये उपखंड अधिकारी जिम्मा सौपा है।
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