Bulldozer Action —प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर फिर गरजा बुलडोजर

 Bulldozer Action —प्रदेश में हाईकोर्ट के आदेश पर फिर गरजा बुलडोजर 


छोटा अखबार।

प्रदेश की राजधानी जयपुर में हाईकोर्ट के आदेश पर अवैध निर्माण पर कार्यवाही हो या ना हो लेकिन प्रदेश के कई शहरों में बुलडोजर जरूर चल रहे हैं। प्रदेश में दुसरी बड़ घटना है, जहां हाई कोर्ट की पालना में कई घर उजाड़ दिये। 

मामला शाहपुरा जिले का है। यहां भीलवाडा- अजमेर रोड़ पर बसे रायला कस्बे में धर्म तालाब में अवैध रूप से किए गए निर्माण पर प्रशासनने बुलडोजर चला दिये। प्रशासन ने धर्म तालाब में बने मकानों को हटाने के लिए 10 बजे तक का समय दिया था। वहीं भारी पुलिस बल की तैनाती में तालाब में अतिक्रमण कर बनाई गई करीब आधा किलोमीटर सड़क को जेसीबी की मदद से तोड़ा गया।

बनेड़ा उपखंड अधिकारी श्रीकांत व्यास ने पत्रकारों को बताया कि धर्मतालाब के बीच हो रहे अतिक्रमण को जल्द से जल्द हटाया जाएगा। उन्होने कहा कि राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशानुसार  अवैध रूप से हुए अतिक्रमण को मुक्त करना है। 


आपको बतादें कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल भोपाल ने धर्म तालाब में अतिक्रमण को लेकर रायला ग्राम पंचायत पर नाराजगी जताई हैं। ट्रिब्यूनल ने तत्कालीन सरपंच और उनके पति पर 2 करोड़ का जुर्माना लगाया है। धर्मतालाब में अतिक्रमण होने के कारण पानी की आवक पूरी तरह रुक गया है। अगर अतिक्रमण मुक्त होता है तो पानी की समस्याओं से काफी निजात मिलेगी।

वहीं पीड़ीत परिवारो का कहना है कि जब हमने मकान बनाए तब हमने पट्टा और रजिस्ट्री करवाई थी, तब प्रशासन कहा गया था। अगर जमीन गलत थी तो हमें पटृा क्यों दिया। और अतिक्रमण कर रखा है तो बैंक ने होम लोन क्यों दिया है? प्रशासन दोनों ओर क्यों है? अगर पट्टा रजिस्ट्री नहीं मिलती तो हम मकान नहीं बनाते। लोग अपने मकान बचाने के लिए प्रशासन से बार-बार यही अपील कर रहे हैं की हम दोषी नहीं है, हमने ये मकान मेहनत से बनाया है।


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