राष्ट्रीय लोक-अदालत में जयपुर डिस्काॅम ने 883 प्रकरणों का किया निस्तारण

राष्ट्रीय लोक-अदालत में जयपुर डिस्काॅम ने 883 प्रकरणों का किया निस्तारण 


छोटा अखबार।

वर्ष 2023 की प्रथम लोक-अदालत का आयोजन शनिवार 11फरवरी को राष्ट्रीय विद्युत सेवा प्राधिकरण एवं राज्य विधिक सेवाप्राधिकरण के निर्देशानुसार जयपुर डिस्काॅम क्षेत्र के 12 जिलों के सभी न्यायिक न्यायालयों में किया गया। शनिवार को आयोजित लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं एवं डिस्काॅम के बीच चल रहे प्रकरणों को सुनकर आपसी सहमति से 883 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

जयपुर डिस्काॅम के प्रबन्ध निदेशक अजीत कुमार सक्सेना ने बताया कि जयपुर डिस्काॅम क्षेत्र के न्यायालयों में विचाराधीन विभिन्न विद्युत संबंधी प्रकरण वाले उपभोक्ताओं को लोक अदालत के माध्यम से राहत पहुंचाई गई है। विद्युत प्रकरणों में विद्युत बिल संबंधी, विद्युत चोरी एवं दुरूपयोग संबंधी एवं विद्युत दुर्घटना संबंधी वाद के प्रकरणों का निस्तारण किया गया। श्री सक्सेना ने बताया कि लोक-अदालत के माध्यम से 3 हजार 198 विवादित प्रकरणों की सुनवाई कर 883 प्रकरणों का निस्तारण कर 3 करोड 18 लाख रूपए का राजस्व निर्धारित किया गया।

उन्होनें बताया की शनिवार को आयोजित लोक अदालत में जयपुर जिले के 3, टोंक के 184, दौसा के 4, अलवर के 289, भरतपुर के 5, धौलपुर के 11, करौली के 2,कोटा के 133, बारां के 3, बूंदी 1, झालावाड़ के 65 एवं सवाईमाधोपुर के 183 प्रकरणों का निस्तारण किया गया।

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