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Showing posts from August 14, 2022

बैंकों में लावारिस पड़े 40 हजार करोड़ को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

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  बैंकों में लावारिस पड़े 40 हजार करोड़ को लेकर सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस छोटा अखबार। सुप्रीम कोर्ट ने मृत निवेशकों, जमाकर्ताओं और खाताधारकों के 40 हजार करोड़ रुपये से अधिक की लावारिस राशि सही कानूनी वारिसों को उपलब्ध कराने के लिए तंत्र विकसित करने के बारे में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया। जस्टिस एस अब्दुल नजीर और जस्टिस जेके माहेश्वरी की पीठ ने पत्रकार सुचेता दलाल की याचिका पर केंद्र सरकार, आरबीआई और अन्य से यह कहते हुए जवाब मांगा कि यह मुद्दा महत्वपूर्ण है।  दायर याचिका में आरबीआई द्वारा शासित एक केंद्रीकृत डाटा वेबसाइट की आवश्यकता से संबंधित मुद्दों को भी उठाया गया है। जिससे मृत बैंक खाताधारकों के मूल विवरण उपलब्ध हों और कानूनी उत्तराधिकारियों द्वारा निष्क्रिय खातों के धन का दावा करने की प्रक्रिया को आसान बनाया जाए। याचिका में यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश देने की मांग की गई है कि कानूनी वारिसों या नामित व्यक्तियों द्वारा जमा राशि का दावा न करने की स्थिति में धन को जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (डीईएएफ), निवेशक शिक्षा और सुरक्षा कोष  और वरिष्ठ नागरिक कल्य...

खाटूश्याम मंदिर कमेटी को लेकर स्थानिय विधायक नाराज, कहा सीएम से करूंगा शिकायत

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  खाटूश्याम मंदिर कमेटी को लेकर स्थानिय विधायक नाराज, कहा सीएम से करूंगा शिकायत छोटा अखबार। ख्यातनाम खाटूश्याम मंदिर पर हुए हादसे के बाद मंदिर कमेटी को लेकर हुई राजनीति और समाजवाद से सरकार में हलचल मचा हुआ है। स्थानिय मीडिया सूत्रों के अनुसार मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास और राजेंद्र गुढा के श्याम मंदिर कमेटी का समर्थन किया तो विधायक चौधरी वीरेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चौधरी ने कहा कि हादसे की जांच हो रही है, इसके बाद मंदिर कमेटी को क्लीन चिट कैसे दी जा रही है। उन्होंने कहा कि वह इसकी शिकायत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रेस वार्ता में विधायक चौधरी ने खाटूश्याम मंदिर को सरकार के अधीन करने का भी मुद्दा उठाया और कहा कि देशभर से मंदिर में श्रद्धालु आते हैं और दान भी खूब करते हैं। इसके बाद भी मंदिर कमेटी उनकी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर पा रही है। ऐसे में मंदिर को देव स्थान विभाग के अधीन कर देना चाहिए। विधायक ने कहा कि, खाचरियावास और गुढ़ा मंत्री हैं, उनके शब्द कानून होते हैं। इस तरह के बयान देने से पहले उन्हें सोचना चाहिए था।...

मकान किराये पर दिया तो लगेगा टैक्स

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  मकान किराये पर दिया तो लगेगा टैक्स  छोटा अखबार। 18 जुलाई से प्रभावी होने वाले नए जीएसटी नियमों के अनुसार, ऐसे किरायेदार जो जीएसटी के तहत पंजीकृत है उन्हें आवासीय संपत्ति को किराए पर देने के लिए 18 प्रतिशत माल और सेवा कर (जीएसटी) का भुगतान करना आवश्यक होगा। नियम के लागू होने के बाद जो भी किराया भुगतान किया जाएगा, उस पर 18 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। यह टैक्स केवल जीएसटी के तहत पंजीकृत किरायेदारों के लिए है। इससे पहले जीएसटी केवल वाणिज्यिक संपत्तियां जैसे कि कार्यालय या खुदरा स्थान का किराया या पट्टे पर दिए गए जमीन के किराएं पर लगता था। पिछले जीएसटी कानूनो में कॉरपोरेट घरानों या व्यक्तियों द्वारा आवासीय संपत्तियों के किराए या पट्टे पर कोई जीएसटी नहीं था। नए नियमों के अनुसार, जीएसटी-पंजीकृत किरायेदार रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होंगे।  वहीं किरायेदार कटौती के रूप में इनपुट टैक्स क्रेडिट के तहत भुगतान किए गए जीएसटी का आयकर रिटर्न में दावा कर सकता है। आपको बतादें कि किराए पर टैक्स तभी लागू होगा जब किरायेदार जीएसटी के तहत पंजीकृत हो...