भाजपा विधायक को 13 जून तक गिरफ्तारी में राहत

 भाजपा विधायक को 13 जून तक गिरफ्तारी में राहत


छोटा अखबार।

मीडिया सूत्रों के अनुसार भाजपा विधायक चंद्रकांता मेघवाल सहित 6 लोगों को सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत महावीर नगर पुलिस थाने में तलब होने के नोटिस जारी हुये थे। लेकिन विधायक सहित किसीने भी थाने में उपस्थित दर्ज नहीं कराई। 

मेघवाल के वकील राजेश अड़सेला ने पत्रकारें को कहा कि कार्यवाहक जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अंतरिम जमानत अर्जी पर सुनवाई की। इसके बाद न्यायलय ने विधायक चन्द्रकांता मेघवाल को 13 जून तक गिरफ्तार नहीं करने के आदेश दिए हैं। वहीं अग्रिम जमानत अर्जी की सुनवाई के लिए 13 जून निर्धारित कर केस डायरी सहित अनुसंधान अधिकारी को न्यायालय में उपस्थित रहने के लिए पाबंद किया है।


आपको बता दें कि पांच साल पहले महावीर नगर थाने के सीआई श्रीराम बड़ेसरा को चांटा मारने और लॉकअप तोड़ने की धमकी देने के मामले में विधायक चंद्रकांता मेघवाल उनके पति नरेन्द्र सहित नौ लोगों पर लगा आरोप प्रमाणित पाया गया। 


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