यूपी में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 1966 लागू
यूपी में आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून 1966 लागू छोटा अखबार। एस्मा संसद में पारित अधिनियम है। इस अधिनियम का प्रयोग देश में सर्व प्रथम 1968 में किया गया था। यह कानून मुश्किलों के बीच कर्मचारियों की हड़ताल रोकने के लिए बनाया गया था। इस का प्रयोग अधिकतम छह माह के लिए किया जा सकता है। कानून के अनुसार कोई कर्मचारी छुट्टी पर या फिर हड़ताल पर जाता है तो उनका यह कृत्य अवैध और दंडनीय की श्रेणी में आता है। इस कानून का उल्लंघन करने पर एक साल तक की जेल या 1,000 रुपये का जुर्माना अथवा दोनों का प्रावधान है। एस्मा में पुलिस इस कानून के प्रावधानों का पालन नहीं करने वाले को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। कोविड—19 महामारी को दखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में छह महीने के लिए आवश्यक सेवा अनुरक्षण कानून (एस्मा) लागू कर दिया है। इस कानून के अनुसार प्रदेश में सरकारी सेवाओं, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों में कार्यरत कर्मचारी छह महीने तक हड़ताल नहीं कर सकते है। समाचार सूत्रों के अनुसार अतिरिक्त मुख्य सचिव कार्मिक ने 22 मई को जारकारी देते हुये बताया कि प्रदेश में एस्मा लागू कर दिया है और इस आश...