देश में सभी तरह की दुकानें खोलने की छूट
देश में सभी तरह की दुकानें खोलने की छूट छोटा अखबार। देश में जारी लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने ढील देते हुए पंजीकृत दुकानें खोलने का एलान किया है। नगर निगम और नगर पालिका सहित किसी भी क्षेत्र में स्थित मल्टी, सिंगल ब्रांड के शोरूम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मार्केट कॉम्प्लेक्स नहीं खुल सकेंगे। सरकार द्वारा पंजीकृत दुकानें जो आवासीय कॉलोनियों के पास और बाजार में स्थित दुकानें ही खुलेगी। गृहमंत्रालय के आदेशानुसार दुकानों पर 50 फीसदी कर्मचारी ही काम करेंगे। सामाजिक दूरी और सैनिटाइजेशन के नियमों का पालन करते हुए मास्क लगाना जरूरी होगा। वहीं सरकार के आदेशानुसार कोविड 19 से प्रभावित क्षेत्र जिन्हें हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया है कि जो कंटेनमेंट जोन हैं, वहां किसी प्रकार की राहत प्रदान नहीं की गई है। पहले भी सरकार ने एक एडवाइजरी जारी कर लोगों को राहत देते हुए राशन, दूध, सब्जी, फल और जरूरी सामान की दुकानों को खोलने के आदेश जारी किए थे। अब देश में शर्तानुसार शहरी सीमा से बाहर सभी तरह की दुकानें खोलने की अनुमति प्रदान की गई है।