राजधानी में 19 जनवरी से राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू
राजधानी में 19 जनवरी से राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून लागू छोटा अखबार। दिल्ली समाचार सूत्रों के अनुसार भारत की राजधानी दिल्ली में उप-राज्यपाल अनिल बैजल ने अधिसूचना जारी कर दिल्ली पुलिस को 19 जनवरी से 18 अप्रैल 2020 के बीच आपातकालीन स्थिति में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में लेने का अधिकार दे दिया है। दिल्ली के पुलिस को यह अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून 1980 की धारा 3 के अनुसार दिया गया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली पुलिस का कहना है कि ये नियमित आदेश है। मौजूदा हालात से इसका कोई लेना-देना नहीं है। राष्ट्रीय सुरक्षा क़ानून में प्रावधानुसार किसी व्यक्ति को बिना वजह बताए अधिकतम 12 महीने तक हिरासत में रखा जा सकता है। प्रशासन और अधिकारियों को ऐसे किसी भी शख़्स को हिरासत में लेने का अधिकार है जिसे वो क़ानून-व्यवस्था और देश की सुरक्षा के लिए ख़तरा समझते हों। राजधानी में ऐसे समय में जारी यह अधिसूचना कई सवाल खड़ा करती है। जैसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में नागरिकता संशोधन क़ानून (सीएए) और नेशनल रजिस्टर ऑफ़ सिटिजन्स (एनआरसी) के ख़िलाफ़ लगातार विरोध प्रदर्शन होना दुसरा दिल्ली में आम चुनाव।