11 दिसंबर को पारित सीएए क़ानून, 10 जनवरी से देश भर में लागू
11 दिसंबर को पारित सीएए क़ानून, 10 जनवरी से देश भर में लागू छोटा अखबार। 11 दिसंबर 2019 को संसद में पारित नए नागरिकता संशोधन क़ानून को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी करते हुए, सीएए को 10 जनवरी 2020 से प्रभावी बनाने की घोषणा की है। इस क़ानून के अनुसार पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़ग़ानिस्तान से 31 दिसंबर, 2014 तक भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोगों को अवैध शरणार्थी के तौर पर नहीं देखा जाएगा और उन्हें नागरिकता दी जाएगी। हालांकि इस क़ानून के ख़िलाफ़ देश भर में प्रदर्शन भी हो रहे हैं। प्रदर्शन करने वाली विपक्षी पार्टियां और लोगों का कहना है कि पहली बार भारत में नागरिकता का आधार धर्म होगा, जो भारतीय संविधान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है।