खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र जरूरी, पंचायत आम चुनाव-2020, लोकसूचना जारी
खुले में शौच नहीं जाने के संबंध में घोषणा पत्र जरूरी पंचायत आम चुनाव-2020, लोकसूचना जारी छोटा अखबार। प्रदेश में 8 जनवरी से पंच और सरपंच के पदों के लिए नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत किए जाएंगे। आवेदन प्रस्तुत करने में किसी भी परेशानी से बचने के लिए आयोग ने विस्तृत तौर दिशा-निर्देश जारी कर दिए। राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त पीएस मेहरा ने बताया कि नाम निर्देशन पत्र, प्ररूप 4 घ, उपाबन्ध-1बी कार्यशील स्वच्छ शौचालय की घोषणा के प्रारूप आयोग द्वारा छपवाकर पर्याप्त मात्रा में जिला निर्वाचन अधिकारियों को उपलब्ध करवा दिए गए हैं। अभ्यर्थी द्वारा प्रथमतः आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप रिटर्निंग ऑफिसर या उपखंड अधिकारी कार्यालय या जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय से प्राप्त कर प्रयुक्त किए जाएंं। यदि आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रारूप उपलब्ध नहीं होते है, तो उनकी फोटो प्रति भी काम में ली जा सकती है। इसके अलावा टाइप किए हुए प्ररूप जिसमें सभी प्रविष्टियां यथारूप समाहित हो उनका भी उपसोग किया जा सकेगा। हस्त लिखित नामनिर्देशन पत्र एवं संलग्न पत्र स्वीकार्य नहीं होंगे। मेहरा ने बताया कि ना...