पीटीआई पर 84 करोड़ का लगाया जुर्माना
पीटीआई पर 84 करोड़ का लगाया जुर्माना
छोटा अखबार।
केन्द्र सरकार के आवास एवं शहरी मामलों के विभाग ने प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया (पीटीआई) को नोटिस भेजकर 84.48 करोड़ रुपये के जुर्माना जमा कराने को कहा है।
समाचार सूत्रों के अनुसार सात जुलाई को आवास एवं शहरी मंत्रालय ने पीटीआई को यह नोटिस भेजा है। मंत्रालय ने पीटीआई पर जमीन का दुरुपयोग और इसे क्षति पहुंचाए जाने का आरोप लगाया है।
नोटिस में कहा गया है कि प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया को गैर न्यायिक स्टांप पर हलफनामा देना होगा और बताना होगा कि एक अप्रैल 2016 से पहले प्रभावी संशोधित जमीन दरों के अनुसार जमीन के गलत इस्तेमाल/नुकसान शुल्क का भुगतान करना होगा। साथ ही एजेंसी ने जो भी उल्लंघन किए हैं, वो 14 जुलाई तक दूर करेगी या शुल्क जमा करा कर इन्हें नियमित करेगी।नोटिस में यह भी कहा है कि नियत समय पर भुगतान नहीं करने पर 10 प्रतिशत का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जायेगा और ऑफिस परिसर का उपयोग मास्टर प्लान के अनुसार किया जायेगा। पीटीआई को चेतावनी दी है कि शर्तों का पालना नहीं होने पर रियायत वापस ले ली जाएगी।
जानकारी के लिये बता दे कि मंत्रालय का यह नोटिस राष्ट्रीय प्रसारक प्रसार भारती की उस चेतावनी के बाद आया है, जिसमें राष्ट्रीय प्रसारक ने राष्ट्रविरोधी कवरेज को लेकर पीटीआई को दी जाने वाली वित्तीय सहायता रोकने की बात कही थी।
यह भी बता दें कि पीटीआई ने चीन में भारतीय राजदूत का साक्षात्कार करने के बाद उनके बयान प्रसारित करने पर प्रसार भारती ने समाचार एजेंसी पीटीआई को देशद्रोही बताते हुए उनसे सभी संबंध तोड़ने की धमकी भी दी थी।
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