बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यवाही

बिना लाइसेंस के हैंड सैनिटाइजर की बिक्री पर औषधि नियंत्रण संगठन की कार्यवाही


छोटा अखबार।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के निर्देश पर औषधि नियंत्रण सगंठन द्वारा बिना लाइसेंस के विक्रय किए जा रहे हैंड सैनिटाइजर की बिक्री को नियंत्रित करने के लिए मानसरोवर स्थित फर्म पोरवाल हैल्थकेयर एजेन्सी पर छापामार कार्यवाही की गई। 



औषधि नियंत्रक राजाराम शर्मा के अनुसार सहायक औषधि नियंत्रक महेन्द्र जोनवाल, औषधि नियंत्रण अधिकारी अमन ठाकुर व तीन अन्य औषधि नियंत्रण अधिकारियों की टीम गठित कर मौके पर बिना लाइसेंस की फर्म पर 100 मिलीलीटर एवं 500 मिलीलीटर के कुल 647 बोतल अर्बन यूनाइटेड हैंड सेनिटाइजर संधारित पाए गए जिनके क्रय विक्रय बिलों की जांच करने पर पाया गया कि उक्त बिल किसी अन्य फर्म के नाम से जारी किए जा रहे थे तथा पोरवाल हैल्थथकेयर एजेन्सी द्वारा बेचे जा रहे थे।
बताया जा रहा है कि लाइसेंस से सम्बन्धित पूछताछ करने पर फर्म के मालिक ने बताया कि उसके पास औषधि के व्यवसाय से सम्बन्धित किसी भी प्रकार का लाइसेंस नहीं है। उन्होंने बताया कि नकली होने के संदेह के आधार पर हैंड सेनिटाइजर के सेम्पल लिए गए जिनको जांच के लिए औषधि परीक्षण प्रयोगशाला, जयपुर भेजा गया तथा पोरवाल हैल्थकेयर एजेन्सी पर संधारित कुल 647 हैंड सेनिटाइजर्स जिनकी कुल कीमत 35700 रूपये है को फॉर्म-16 भरकर सीज किया गया उक्त के सम्बंध में निर्माता फर्म आन फार्मा प्राइवेट लिमिटेड, गाँधी नगर, गुजरात की भी जांच की जा रही है।



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