लॉकडाउन के दौरान राज्य में कल से रहेगी ये व्यवस्थाएं।


लॉकडाउन के दौरान राज्य में कल से रहेगी ये व्यवस्थाएं।


छोटा अखबार।


राजस्थान- रेड जोन में कपड़ों व स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी! राजस्थान के आठ जिले रेडजोन में हैं। मोबाइल, लैपटॉप स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी अब रेड जोन में खुलेंगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की सुविधा भी रेड जोन में दी गई है। निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं, निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारी ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है।


देश में गुरूवार को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के एक पत्र का हवाला देते हुए केंद्रीय गृहमंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि लॉकडाउन को रेड, ओरेंज और ग्रीन ज़ोन में बांट कर गतिविधियों को अनुमति दी गई है। लेकिन कुछ सीमित गतिविधियां पूरे देश में बंद रहेंगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 130 रेड ज़ोन हैं। जिनमें सबसे ज्यादा 19 उत्तर प्रदेश में और 14 महाराष्ट्र में हैं। देश में ओरेंज ज़ोन 284 और ग्रीन ज़ोन 319 हैं। मंत्रालय के नियमानुसार ओरेंज ज़ोन में रेड ज़ोन की मान्य गतिविधियों के अलावा टैक्सियां, कैब एग्रीगेटर, की अनुमति होगी और उसमें एक ड्राइवर और केवल एक सवारी होगी। केवल सीमित गतिविधियों के लिए एक जिले से दूसरे जिले में व्यक्तियों एवं वाहनों की आवाजाही की अनुमति होगी। वहीं स्थानीय प्रशासन कानून के उपयुक्त प्रावधानों के अनुसार आदेश जारी करेगा और सख्त अनुपालन सुनिश्चित करेगा।



शराब की दुकानें
लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने, पान, गुटखा, तंबाकू आदि खाने की अनुमति नहीं होगी। हालांकि ऑरेंज और ग्रीन ज़ोन में न्यूनतम छह फुट की दूरी ग्राहकों के बीच रख कर बाद शराब, पान, तंबाकू की बिक्री करने की इजाजत होगी। दुकान पर एक समय में पांच से अधिक लोग नहीं होंगे। सार्वजनिक स्थानों और कार्यस्थलों पर मास्क लगाना सभी के लिए अनिवार्य है। शादी समारोहों में एक दूसरे से दूरी के नियम का अनुपालन करते हुए केवल 50 मेहमानों को ही आमंत्रित किया जा सकता है। अंतिम संस्कार कार्यक्रम में भी एक दूसरे से दूरी के नियम की अनुपालन किया जाना जरूरी है और अधिकतम 20 लोग ही मान्य होंगे। सार्वजिनक स्थानों पर थूकना दंडनीय होगा। लॉकडाउन का पालन नहीं करने पर एक साल की कैद या जुर्माना अथवा दोनों हो सकते हैं।


इन गतिविधियों की अनुमति नहीं होगी
हवाई, रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतरराज्यीय आवागमन पर रोक रहेगी। स्कूल, कॉलेज और दूसरे शैक्षणिक, प्रशिक्षण और कोचिंग संस्थानों के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा। होटल और रेस्टोरेंट सहित अतिथ्य सत्कार सेवाएं बंद रहेंगी। सिनेमा हॉल, मॉल, जिम, खेल भवन, जहां लोग बड़ी संख्या में जमा होते हैं, वे बंद रहेंगे। सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और दूसरी गतिविधियां बंद रहेंगी। धार्मिक स्थान, सार्वजनिक पूजा के स्थान भी खोलने की अनुमति नहीं होगी। 
सभी गैर आवश्यक गतिविधियों के लिए लोगों की आवाजाही पर शाम सात बजे से सुबह सात बजे तक सख्ती से प्रतिबंध जारी रहेगा। सभी जोन में 65 वर्ष से ज्यादा उम्र के व्यक्तियों, बीमार लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आवश्यक जरूरतों और स्वास्थ्य उद्देश्यों को छोड़कर घर पर ही रहना होगा।



राजस्थान- रेड जोन में कपड़ों व स्टेशनरी की दुकानें खुलेंगी
राजस्थान के आठ जिले रेडजोन में हैं। मोबाइल, लैपटॉप स्टेशनरी और कपड़ों की दुकानें भी अब रेड जोन में खुलेंगी। ओपीडी और मेडिकल क्लिनिक खोलने की सुविधा भी रेड जोन में दी गई है। निर्माण कार्य वाले श्रमिक जो साइट पर हैं, निजी दफ्तरों में 33 प्रतिशत कर्मचारी ई कॉमर्स को भी रियायत दी गई है।
राज्य सरकार के आदेशानुसार प्रदेश में अब सार्वजनिक स्थानों पर मुंह पर मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। सड़क पर बिना मास्क पाये जाने पर आपसे 200 रुपये जुर्माना लिया जाएगा। राज्य सरकार की एक जारी अधिसूचना के अनुसार कोई दुकानदार  बिना मास्क पहने किसी व्यक्ति को सामान बेचता पाया गया तो उसपर भी जुर्माना लगाया जाएगा। कोविड—19  महामारी को देखते हुए राजस्थान में सार्वजनिक जगहों पर बैठे हुए लोगों से 200 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा। प्रदेश में सार्वजनिक जगहों पर पान, तंबाकू, गुटखा और थूकने पर भी 200 रुपये जुर्माना का प्रवधान किया है। वहीं दुसारी ओर सार्वजनिक जगहों शराब पीने वाले लोगों से 500 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। शराब या तंबाकू से जुड़े उत्पाद बेचने पर दुकानदारों से 500 रुपये की वसूली की जाएगी। यदि किसी दुकान पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया गया और दुकान पर एक समय में पांच से ज्यादा लोग मिलते हैं, तो भी दुकान मालिक से 500 रुपये का जुर्माना वसूला जाएगा।
सार्वजनिक जगहों पर अगर कोई व्यक्ति सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है तो उसपर 100 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। सोशल डिस्टेंसिंग में दूसरे शख्स से कम से कम 6 फीट की दूरी होनी चाहिए। दुसारी ओर शादी या किसी अन्य तरह के भीड़भाड़ वाले कार्यक्रम की प्रशासन को पूर्व सूचना न देने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।



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