टीडीएस में छूट के लिए फॉर्म भरने का समय बढ़ाया।
टीडीएस में छूट के लिए फॉर्म भरने का समय बढ़ाया।
छोटा अखबार।
फॉर्म 15जी और 15एच उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी टैक्स योग्य सीमा से कम है। ये फॉर्म ब्याज आय पर टीडीएस छूट के लिए भरने होते हैं। आमतौर करदाता ये फॉर्म बैंकों और वित्तीय संस्थानों के पास अप्रैल में जमा कराते हैं।
कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने करदाताओं को चालू वित्त वर्ष के लिए 15जी और 15एच फॉर्म भरने के लिए 30 जून के बाद और समय बढ़ाने की घोषणा की है। फॉर्म ब्याज आय पर स्रोत पर कर कटौती से छूट के लिए भरने होते हैं।
जिन लोगों को फॉर्म 15जी/15एच जमा करने की जरूरत है, वे लोग जुलाई के पहले हफ्ते तक जमा करा सकते हैं। फॉर्म 15जी और 15एच उन लोगों को भरना होता है जिनकी आमदनी टैक्स योग्य सीमा से कम है। ये फॉर्म ब्याज आय पर टीडीएस छूट के लिए भरने होते हैं।
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की ओर से जारी आदेश के अनुसार पिछले वित्त वर्ष में जमा कराए गए 15जी और 15एच फॉर्म 30 जून, 2020 तक मान्य रहेगें। इनमें बैंक और अन्य संस्थान भी शामिल हैं। बोर्ड के अनुसार लोगों को परेशानी से बचाने के लिए यह कदम उठाया गया है।
यदि किसी व्यक्ति ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए बैंक या अन्य वित्तीय संस्थानों के पास वैध 15जी और 15एच फॉर्म जमा कराया है तो ये वित्त वर्ष 2020-21 के लिए 30 जून, 2020 तक वैध रहेंगे।
वहीं फॉर्म 15एच वरिष्ठ नागरिकों को जमा कराना होता है। फॉर्म 15जी ऐसे लोगों को जमा कराना होता है जिनकी कर योग्य आय छूट की सीमा से कम होती है। जिन आयकरदाताओं ने 2019-20 में निचली दर-शून्य कटौती-स्रोत पर कर कटौती के संग्रह या स्रोत पर कर संग्रह के लिए प्रमाणपत्र जारी करने को आवेदन किया है। उन्हें अब इस तरह के प्रमाणपत्र के लंबित रहने की सूचना आयकर अधिकारी को ई-मेल के जरिये देनी होगी
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