राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित
राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 ध्वनिमत से पारित
छोटा अखबार।
राजस्थान विधानसभा ने गुरुवार को राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक-2020 ध्वनिमत से पारित कर दिया। इससे पहले नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने विधेयक को चर्चा के लिए सदन में प्रस्तुत किया। विधेयक पर सदन में हुई चर्चा के बाद श्री धारीवाल ने कहा कि हाउसिंग बोर्ड द्वारा पूर्व में बनाए गए करीब 23 हजार आवास बिक्री के अभाव में पड़े हुए जर्जर हो रहे थे इसलिए 25 से 50 प्रतिशत तक की छूट देकर इनकी बिक्री की जा रही है। उन्होंने कहा कि बोर्ड आवासों के निर्माण में गुणवत्ता सुधारने का प्रयास कर रहा है। अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बोर्ड छोटे कस्बों पर आवास बनाने के सुझाव पर ध्यान दे रहा है। ऎसे स्थानों पर आवासों की मांग भी है तथा कई स्थानों पर बोर्ड ने जमीन भी अधिग्रहीत कर रखी है।
धारीवाल ने कहा कि बोर्ड को हाउसिंग बोर्ड की भूमि से ही अतिक्रमण हटाने का अधिकार दिया गया है। आवासीय कॉलोनियों में अवैध निर्माण हटाने का जिम्मा नगरीय निकायों का ही है। उन्होंने कहा कि अतिक्रमियों को धारा-51 के तहत सजा का प्रावधान कोर्ट के माध्यम से ही है। ऎसा नहीं है कि किसी आरोप पर बोर्ड के अधिकारियों पर कार्यवाही नहीं होगी। किसी अधिकारी पर लगे आरोपों का आधार होगा तो अधिकारियों पर भी कार्यवाही होगी। उन्होंने कहा कि बोर्ड से सम्बंधित करीब पौने चार हजार लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के लिए समझौता समिति के गठन तथा लोक अदालतों के आयोजन पर भी विचार किया जा रहा है।
नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने कहा कि बोर्ड में निर्माण स्वीकृति के लिए नई नीति लाई जाएगी। इससे भूखंड ज्यादा समय तक खाली नहीं रह पाएंगे। उन्होंने कहा कि बोर्ड ने बीकानेर की शिवबाड़ी आवासीय योजना पर भी काम शुरु कर दिया है और शीध्र ही इसे मूर्त रूप दिया जाएगा। सदन ने विधेयक को जनमत जानने के लिए प्रचारित करने के प्रस्ताव को ध्वनिमत से अस्वीकार कर दिया।
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