मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट
मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट
छोटा अखबार।
विधी समाचार सूत्रों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस आदेश को ख़ारिज किया है जिसमें उसने राज्य सरकार से कहा था कि प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए क्वॉन्टिटेटिव डेटा इकट्ठा करे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार को आरक्षण देने के लिए निर्देश जारी नहीं किया जा सकता। कोर्ट का कहना है कि राज्य सरकार प्रमोशन में आरक्षण देने के लिए बाध्य नहीं है।
उत्तराखंड हाई कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा था कि इस डेटा से यह पता लगाया जाए कि एससी/एसटी श्रेणी के लोगों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं ताकि उसके आधार पर प्रमोशन में रिज़र्वेशन की व्यवस्था की जा सके।
हाई कोर्ट के फ़ैसले को राज्य सरकार और सामान्य वर्ग के आदेवकों ने चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी का मौलिक अधिकार नहीं है कि वह प्रमोशन में आरक्षण का दावा करे। सर्वोच्च अदालत ने यह भी कहा कि राज्य सरकार आरक्षण दे, इस बात के लिए कोर्ट आदेश नहीं दे सकता।
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