सरकार के खिलाफ सरकार, मामला सुप्रीम कोर्ट में

सरकार के खिलाफ सरकार, मामला सुप्रीम कोर्ट में


छोटा अखबार।



केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में केरल राज्य ने मुकदमा दायर किया है। केरल ने विवादित नागरिकता संशोधन कानून की वैधता को चुनौती देते हुए संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत ये मुकदमा दायर किया गया है। यह अनुच्छेद एक या एक से अधिक राज्यों और केंद्र सरकार के बीच विवादों में सर्वोच्च न्यायालय को फैसला करने का अधिकार देता है।केरल ने तर्क दिया है कि अनुच्छेद 131 के अनुसार नागरिकता संशोधन कानून को चुनौती दी जा सकती है। 



समाचार सूत्रों के अनुसार याचिका में कहा गया है कि विवादास्पद कानून संविधान के अनुच्छेद 14, 21 और 25 का उल्लंघन करता है। केरल सरकार ने पासपोर्ट संशोधन नियम 2015 और विदेशियों आदेश की वैधता को भी चुनौती दी है। इस कानून में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 2015 के पहले भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदायों के लोगों को भारतीय नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून और अन्य नियमों को चुनौती देते हुए केरल ने कहा है कि यह कानून अनुच्छेद 14, 21 और 25 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है और यह कानून अनुचित और तर्कहीन है। राज्य ने कहा कि नागरिकता को धर्म से जोड़कर भारतीय संविधान के धर्मनिरपेक्ष छवि का उल्लंघन किया गया है।


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