माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 जारी

माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 जारी


छोटा अखबार।
राज्य सरकार ने राजस्थान माल एवं सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2019 जारी किया है। अध्यादेश से राज्य में माल एवं सेवा कर प्रणाली लागू करने में सुगमता होगी।


आपके आस—पास हो रही किसी भी घटना के समाचार, फोटो और वीडियो हमें भेजे। ई—मेल या वॉट्सएप नम्बर—9414816824 पर! आपकी खबरों को दिखाया जायेगा।



उक्त संशोधन 1 जनवरी 2020 से प्रभावी होगा।1 जुलाई, 2017 को पूरे देश में गुड्स एंड टैक्स (जीएसटी) लागू होने एवं जीएसटी परिषद से मंजूर होने के बाद केन्द्र सरकार ने उद्यमियों को रिटर्न दाखिल करने के सम्बध में होने वाली असुविधाओं को देखते हुए केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2019 लोकसभा में पारित किया था। केन्द्र सरकार के संशोधन विधेयक के अनुरूप ही राज्यो में भी संशोधन विधेयक पारित किया जाना है। वर्तमान में राज्य विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है। इस लिए यह संशोधन अध्यादेश के माध्यम से किया गया।


Comments

Popular posts from this blog

देश में 10वीं बोर्ड खत्म, अब बोर्ड केवल 12वीं क्‍लास में

आज शाम 7 बजे व्यापारी करेंगे थाली और घंटी बजाकर सरकार का विरोध

सरकार का सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग फेल, रुपयों में छपवानी पड़ रही है, बजट घोषणा की प्रेस विज्ञप्ती

रीको में 238 पदों की होगी सीधी भर्ती सरकार के आदेश जारी 

मौलिक अधिकार नहीं है प्रमोशन में आरक्षण — सुप्रीम कोर्ट

Chief Minister मुख्यमंत्री के विभाग डीआईपीआर में खेला

10वीं और 12वीं की छात्राओं के लिऐ खुशखबरी, अब नहीं लगेगी फीस